सरकारी कर्मचारियों के लिए बेड न्यूज़ ,कोर्ट के इस एक फैसले से बदल जाएगी कर्मचारियों की जिंदगी

कोर्ट ने सररकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है दरअसल इलाहबाद हाई कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 60 से 58 कर दी है। 


कोर्ट ने  राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए 2001 में जारी अधिसूचना को अमान्य करार दिया है यूपी के जयदतर कर्मचारी 7 वे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे है कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की सरकार ने जिस अधिसूचना के तहत रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया था, वह पूरी तरह गलत है। 


कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर 2001 की राज्यपाल की अधिसूचना से सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ाई जा सकती कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा की मौलिक नियम 56 विधायी नियम है जिसे विधानसभा स संसोधित किया जा सकता है। 


ये आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति इफकत अली खान की खंडपीठ ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहायक आर्किटेक्ट ओम प्रकाश तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया हाल ही में  केंद्रीय मंत्री ने यूपी साकार को लेटर लिखकर अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की सिफारिश की थी। 


लेकिन अब हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 60 साल से घटाकर 58 साल पर मुहर लगा दी है। 


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