नया साल जल्द ही दस्तक देने वाला है दरअसल 2019 में टेक्स डिपार्टमेंट नियमो में कुछ बदलाव करने वाला है।
नए साल में अगर आप टेक्स रिटर्न करने में देर करेंगे तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
नए साल के आने में कुछ ही दिन बचे है और आपके पास भी अब टेक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास पांच ही दिन बचे हैं अगर आपने अभी तक इनकम टेक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो 31 दिसंबर से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ले।
अगर आप 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फाइन के तौर पर मात्र 5000 हजार रुपये देने होंगे लेकिन अगर आप 1 जनवरी के बाद फाइल करेंगे तो आपको 10 हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की 2019 में टेक्स विभाग अपने नियमो में कुछ बदलाव करने वाला है जिसके तहत नए साल में टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी करने पर आपको जुर्माना भरना होगा ये जुर्माना 1 हजार से लेके 10 हजार रूपये के बच्च हो सकता है।
इसके साथ ही अगर टैक्स रिटर्न भरने में किसी तरह की गलती हुई है तो उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में सुधारना होगा इसलिए अगर टेक्स रिटर्न करने में कोई गलती हुयी है तो 31 मार्च 2019 से पहले उस गलती को ठीक कर ले।
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