गरीबो के लिए केंद्र सरकार का ये तगड़ा कानून ,इन चीजों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार

केंद्र सरकार के सामन्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 10 परसेंट आरक्षण का कानून अब बन चूका है। 


इसके अंतर्गत अब पिछड़े लोग यानि की  ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नोकरियो में आरक्षण मिल गया है। 


शैक्षणिक संन्स्थानो में  ईडब्ल्यूएस छात्रों पर होने वाले खर्च को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान उठाएंगे इसके लिए बढ़ी हुयी सीटों से आने वाले राजस्व का इस्तेमाल करेगी और इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भर भी नहीं पड़ेगा एक रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पेश किया था जिसे कि 7 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है यह यूपीए सरकार द्वारा 2006 में ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की शुरूआत करने के विपरीत है। 


उस समय सीईआई को बुनियादी ढांचों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया था यूपीए सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 2,166.89 करोड़ रुपये और 54 प्रतिशत तक क्षमता विस्तार के लिए केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को 4,227.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि 6 सालों तक प्रदान की थी ताकि  सामान्य श्रेणी की सीटों को कम किया बिना ओबीसी के आरक्षण को समायोजित किया जा सके। 


आधिकारिक प्रस्ताव के अनुसार सभी सीईआई को नए नियम के मुताबिक ईडब्ल्यूएस कोटा को समायोजित करने के लिए सीटें बढ़ाने होंगी ताकि वर्तमान में मिलने वाले एससी, एसटी, ओबीसी कोटा और सामान्य वर्ग के छात्रों पर कोई असर न पड़े। 


मंगलावर को हुयी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सभी सीईआई लगभग 25 प्रतिशत तक सीटों को बढ़ाएगा मानव संसाधन मंत्रालय के आंकलन के अनुसार सीईआई द्वारा 25 प्रतिशत सीटे बढ़ाने के बाद अतिरिक्त वित्तीय भार 4,200 करोड़ रुपये का आएगा। 


हालांकि यह साफ नहीं है कि उन्हें कितने सालों में नए नियम को लागू करना होगा। सरकार ईडब्ल्यूएस श्रेणी को मिलने वाले कोटा के वित्तीय भार को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। 

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