GST की 32 वी बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है इस बैठक में सरकर ने छोटे बिजनेस में को काफी राहत दी है।
बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनाई गयी है जिसके चलते अब 40 लाख रूपये के सालाना टर्न ओवर वाले व्यापरियों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा हाल ही में 20 लाख तक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की पिछली बैठक में जीएसटी के लिए कारोबार की मौजूदा सीमा 20 लाख बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक करने पर विचार हुआ था लेकिन सदस्यों की सहमति न बन पाने के कारन इस मसले को जीएसटी काउंसलिंग ने विचार के लिए छोड़ दिया था।
जीएसटी काउंसलिंग ने कम्पोजिशन स्किम को और जीएसटी की सिमा में भी कई बदलाव किया है बतगक में कम्पोजिशन स्किम की सिमा को 1 करोड़ से बढ़कर .5 करोड़ रुपए कर दिया है ये नई सिमा 1 अप्रैल से लागु हो जाएगी।
इसके आलावा जीएसटी काउन्सिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है काउंसिल ने कम्पोजिशन स्कीम में शामिल टैक्स पेयर्स को अब तीन महीने में टैक्स रिटर्न फाइल करने की इज़ाजत दे दी है।
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