एक फरवरी को पेश हुए बजट से एफडी करने वालो के लिए तगड़ी खुशखबरी आयी है इस बजट में वित्त मंत्री पयूष गोयल ने फिक्स्ड डिपॉजिट से 40,000 रुपये तक की ब्याज आय को टैक्स दायरे से बाहर कर दिया है।
मतलब की 40 हजार रूपये तक की ब्याज आय टीडीएस के दायरे से बहार है अभी ये सिमा 10 हजर तय है आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस समय ये ब्याज पर TDS की दर 10 फीसदी है यानी एफडी के मुनाफे पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होता है आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते है।
एक्सपर्ट्स की राय माने तो अगर आप 5 लाख रूपये की एफडी कराते है तो और उस पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है, तो अब नए नियम के बाद आपके ब्याज पर TDS नहीं काटा जाएगा अब जमा करता बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर 40,000 रुपये का ब्याज बगैर टीडीएस के हासिल कर सकते हैं माना जा रहा है।
की टीडीएस के नियम में इस बदलाव के बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीमों का आकर्षण बढ़ जाएगा।
एक्सपर्ट्स के अनुसार टीडीएस के इन नए नियमो से सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गो को होने वाला है ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय टेक्स योग्य नहीं है इन बुजुर्गो ने अगर टेक्स छूट के लिए समय पर फॉर्म नहीं भरते हैं तो ब्याज के रूप में मिलने वाली उनकी रकम पर टीडीएस काट लिया जाता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है की कई लोगो को बैंको की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीमों में ज्यादा भरोसा होता है वे इसे ज्यादा सुरक्षित मानते है वे सरकारी बैंको को एफडी स्कीमों में पैसा रखना पसंद करते है टीडीएस के नियम बदलाव से फिक्स्ड डिपॉजिट स्किम में ऐसे लोगो की दिलचस्पी बढ़ जाएगी।
वित्त मंत्री गोयल ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194ए में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है सेक्शन 194ए के तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस काटने के बाद जमाकर्ता को ब्याज का भुगतान किया जाता है. इस पर 10 फीसदी TDS काटा जाता है इसके जमाकर्ता को मिलने वाला असल रिटर्न घट जाता है।
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