देशभर में जारी 3 मई तक लॉक डाउन के बीच ग्रीन जोन एरिया को आज सोमवार से राहत मिलनी शुरू हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक आज से उन इलाकों में लॉक डाउन में थोड़ी राहत दी जाएगी जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है लेकिन ट्रेनें ,बसें और उड़ाने 3 मई तक शुरू नहीं होगी यानी 100 करोड़ आबादी वाले 3 मई तक इन साधनों से कहीं नहीं आ जा सकेगी अभी देश के 70 जिले हॉटस्पॉट यानी रोड जोन में है जिसमें देश के छह मेट्रो शहर दिल्ली ,मुंबई ,बेंगलुरू, चेन्नई ,कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल है।

जबकि 207 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट यानी ऑरेंज ऑन और 359 को ग्रीन जोन में रखा गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए और दिल्ली सरकार ने लोक डाउन में 20 अप्रैल से किसी भी तरह की छूट रहा है कि नहीं दी है वहीं राजस्थान में मॉडिफाई लागू होगा यानी कई सेक्टर 4 कामकाज में छूट दी जाएगी और सुरक्षा शर्तों के साथ महाराष्ट्र में जहा कोरोना के मामले कम है वहीं औद्योगिक गतिविधियां शुरू होगी वहां 26 जिलों में कोरोना का संक्रमण कम है हरियाणा में फैक्ट्रियों को सुरक्षा नियमों के पालन के साथ काम शुरू करने होंगे लेकिन इन्हें भी आवेदन के बाद ही काम करने की अनुमति मिलेगी।

हाईवे पर ढाबे खोले जाएंगे मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ ,झारखंड ,बिहार में भी शर्तों के साथ ही चुनिंदा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश में उद्योगों को शुरू करने का फैसला लिया गया है लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि डीएम अपने जिलों के हिसाब से खुद ही फैसला ले उत्तर प्रदेश के 19 जिलों लॉक डाउन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी यहां 10 से ज्यादा कोरोनावायरस के के सामने आए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई एक मीटिंग में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अफसरों से कहा है कि हॉटस्पॉट एरिया में कोई राहत नहीं दी जाएगी वही प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी की है इसके मुताबिक आज से राज्य में आंशिक रूप से शुरू हो रही है दूध की गतिविधियों के लिए प्रवासी मजदूर राज्यों के भीतर आवाजाही कर सकेंगे।

लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई मजदूर नहीं जा सकेगा वह ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जरूरी सामान्य आर्डर किए जा सकेंगे लोकसभा और राज्यसभा में आज से कामकाज शुरू हो जाएगा लेकिन केवल 33 फीसदी स्टाफ को काम करने की इजाजत दी गई है एक दूसरे से 6 फ़ीट की दुरी से काम करें।
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