कोरोना महामारी के बीच ने लॉकडाउन ने 5.0 की बजाय अनलॉक वन का ऐलान कर दिया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी पास भी जरूरत नहीं होगी हालाँकि अगर राज्य चाहे तो वह पास के अनिवार्यता लागू कर सकता है कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों होटलों रेस्टोरेंट को 8 जून से खोला जा सकता है कंटेंटमेंट जून 30 जून तक बंद रहेंगे शादी और अंतिम संस्कार को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है शादी में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते।
आपको बताते हैं अनलॉक 1 में क्या-क्या छूट दी गई है :एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है दूसरे चरण यानी जुलाई में स्कूल ,कॉलेज इंस्टिट्यूट कॉलेज , स्कूल खोले जायेंगे स्कुल , कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया।
देश भर में कहीं भी आने-जाने पर रोक नहीं 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दी गई हालांकि कुछ शर्तें भी है ,दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी रात 9:00 से 5:00 बजे से कर्फ्यू जारी रहेगा विदेश यात्रा पर पाबंदी रहेगी।
दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल बंद रहेंगे 65 साल से जायदा उम्र के लोग , गर्भवती महिलाएं छोटे बच्चों को घर रहने की सलाह दी गई है अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो ,सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा साथ ही सार्वजिनक जगहों पर पान ,गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
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