सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर गुरुवार को सुनवाई की।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया जाए उन्हें तुरंत शेल्टर होम में ले जाया जाए और उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराया जाए।
साथ ने सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह किसी भी प्रवासी मजदूर से घर जाने की यात्रा का एक भी पैसा किराया नहीं लिया जाए 1 सारा खर्चा राज्य सर्कार उठाएगी।
इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी गरीब मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
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