राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 29 जून तक बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली सरकार के आज जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान कंटेनमेंट जॉन्स में किसी भी गतिविधि पर पहले की तरह रोक रोक लागू रहेगी वहीं सरकार ने यह कहा है कि दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही पास अनिवार्य होगा बिना इ -पास लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों के लिए पहले जो आदेश दिए गए हैं वह लागू रहेंगे।
सरकार के आदेश में दिल्ली के सभी डीएम और पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि वे लॉक डाउन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें दिल्ली सरकार के आदेश में इस बात की ताकीद की गई है कि सभी संबंधित विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉक डाउन की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराएं लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाए जाने को लेकर सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
अनलॉक की नई गाइडलाइन: मेट्रो रेल की अनुमति नहीं दी गई है ,सभी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा ,दिल्ली एनसीआर में होटल हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर भी पाबंदी होगी हालांकि सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों मेडिकल स्टाफ और बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर चलने वाली केन्टीन को इससे छूट मिलेगी।
सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल , जिम, स्विमिंग पूल्स थिएटर बार स्पा ओडोटोरियम बंद रहेंगे धार्मिक स्थल और पूजा स्थल भी इस दौरान बंद रहेंगे।
इन शर्तों के साथ इन चीजों को खोलने की अनुमति मिली है :रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी और टेकअवे की शर्त होगीअंतरराज्य बसों में सिर्फ 20 सवारियों के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी ,बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ,सवारियों को धरने के बाद बसों को सेनीटाइज करना होगा ,सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में शत - प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकेंगे हालांकि निजी क्षेत्र के संस्थान वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पर काम करना चाहे तो इसे जारी रख सकते हैं और सभी निर्देश अन्य राज्यों के जैसे ही होंगे।
दुकान और बाजारों के लिए भी सभी बाजार और मॉल मार्केट कॉम्प्लेक्स की खोलने की अनुमति दी गई है दुकान और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करना होगा और औधोगिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे निर्माण से जुड़े मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति होगी।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/2TYWWHa
0 comments: