देश के पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों को भारी पड़ने वाला है।
देश में रोज पेट्रोल पंप पर मशीन में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं पिछली 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा बता दें कि पेट्रोल-डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान होते रहते हैं लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकते।
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक केअनुसार मिलेंगे अगर ग्राहक शिकायत करते हैं और पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है देश में तेल के चोरी खेल छोटे से लेकर बड़े शहर और गांव तक कई तरिके से उपभोक्ताओं का चूना लगाते हैं आम आदमी की गाढ़ी कमाई को चूसते है आम आदमी अक्सर पेट्रोल लीटर में नहीं रुपयों में भरवाता है फिक्स रुपयों जैसे 200 रूपये , 500 रूपये का तेल लेने के लिए कहते हैं ग्राहक को पता नहीं होता है कि रूपये बोलने पर पहले से ही पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा चिप लगाकर लीटर घटा दिया जाता है इससे ग्राहक ठगे जाते हैं।
नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 के मुताबिक अब मिलावटी या नकली उत्पादों का विनिर्माण के लिए किए गए हैं अब ग्राहक कम तेल मिलने की शिकायत करते हैं तो उपभोक्ता कानून में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है पहली बार न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर पेट्रोल पंप मालिक का लाइसेंस 2 साल की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है और दूसरी बार या उसके बाद ही पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ शिकायत आती है तो स्थाई तौर पर लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
आए दिन पेट्रोल पंप पर एसडीएम ,माप तोल विभाग और पूर्ति विभाग का छापा मारा जाता है लेकिन पेट्रोल पंप की मिलीभगत से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती लेकिन अब नए कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद ग्राहकों को कई तरह के अधिकार मिले हैं।
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