जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए बाहरी लोगो को करना होगा ये काम

जम्मू कश्मीर को लेकर जब से केंद्र सरकार ने नया और बड़ा फैसला नहीं है तभी से विपक्ष को अपनी सियासी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। 


यह फैसला जम्मू कश्मीर में किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा जमीन खरीदने का अधिकार देने से जुड़ा हुआ हैइसलिए वहां की राजनीति को भी एक नई दिशा दे दी है विपक्ष लगातार इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस नए कानून से दूसरे लोग खुश दिखाई दे रहे हैं यह नया कानून उस पुराने कानून को खत्म कर देता है जिसमें जम्मू-कश्मीर में किसी भी बाहरी राज्य की  नागरिक को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं मिली थी। 


अब  केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संबोधन का संशोधन कर पुराने नियम को खत्म कर दिया है देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है इसके लिए उसको वहां के स्थानीय नागरिक होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा उसको केवल इस बात का सबूत जरूर देना होगा कि वह भारतीय नागरिक है इसके लिए वह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज दे सकता है। 


आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में गोरखा, वाल्मीकि समुदाय और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के अलावा देश के विभिन्न भागों से आकर अस्थाई तौर पर करीब 2 से 3 लाख  परिवार रहते हैं पुराने कानून के तहत इनको वर्षों बाद भी वहां का स्थानीय नागरिक नहीं माना गया है लेकिन अब यह सभी लोग वहां पर अपनी जमीन या घर खरीद सकते हैं इस नए नियम के तहत देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर के लिए अपने मकान बन दुकान या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया गया है। 


 केंद्र सरकार ने फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है आपको यहां पर यह भी बता दें कि नए नियम से पहले जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष की अवधि से कम समय से रह रहे व्यक्ति के पास यदि डोमिसाइल होता था तो वहां यहां पर जमीन खरीदने का अधिकारी था लेकिन सच्चाई यह भी थी कि कई लोग डेमेसियल  के होते भी जमीन नहीं खरीद पा रहे थे नए कानून के बाद अब उनको राहत मिल जाएगी। 


आपको बता दे की  केंद्र द्वारा संशोधित किए गए कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिकक श्मीर में  रहने और कारोबार के लिए ही जमीन खरीद सकता है वह   जम्मू कश्मीर में खेती की जमीन नहीं खरीद सकता इस पर अभी भी रोक जारी रहेगी इसके लिए वहां की स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा . 

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