राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों ,कार्यालय समारोह में मास्क पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया।
इस बाबत विधानसभा में लाए गए विधेयक को बहस के बाद पारित कर दिया गया राजस्थान महामारी विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित कर दिया गया है मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
इससे पहले कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में रखा विधेयक पर सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोरोना एक ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना से संक्रमण कोई प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लाया गया है।
धारीवाल ने कहा कि समूचे दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार मास्क ही इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित कर लाखों का जीवन बचा सकता है इसी बीच इसे सार्वजनिक स्थान ,पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी परिवहन कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक राजनीतिक आम समारोह या जलजमाव में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को रोकने का प्रभाव प्रावधान किया गया है जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है।
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