मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे विचारों के बाद आखिरकार प्रदेश में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।
राजस्थान में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कर्फ्यू रहेगा इसमें जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है सरकार के आदेशों के अनुसार 19 अप्रैल को सुबह 5:00 बजे से लेकर 3:00 बजे तक सुबह 5:00 बजे तक अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी कार्यालय व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे सामान्य गतिविधियों जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है वहा प्रतिबंध रहेगा।
जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधाएं एवं आवश्यक सेवाओं में वस्तुओं की निरंतर उपलब्धि का ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सेवाओं पर लागू नहीं होंगे उपयुक्त पहचान पत्र के साथ सरकारी कर्मचारियों पर जैसे जिला प्रशासन ,गृह वित्त, पुलिस जेल, होमगार्ड ,कंट्रोल रूम एवं रूम नागरिक सुरक्षा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं ,सार्वजनिक परिवहन ,आपदा प्रबंधन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ,नगर निगम ,नगर विकास प्रन्यास, विद्युत ,पेयजल ,स्वच्छता ,टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे।
इनके अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे इसके अलावा दूध पशु चारा से संबंधित ,खुदरा ,रिटेल ,थोक दुकानें शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी सब्जियों, फलों को ठेले, साइकिल ,रिक्शा ,ऑटो रिक्शा मोबाइल वैन द्वारा शाम को 7:00 बजे तक बेचा जा सकेगा वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मंडियों में हो रही है तो ऐसे में केंद्रों पर भी कोवीड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित हो कि जाएगी।
किंतु कृषकों का मंडी पहुंचने वापस जाने का अतिरिक्त मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा वही समाचार पत्र वितरण भी सुबह 4:00 से 8:00 बजे तक छूट होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्मिक को परिचयपत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी कोल्ड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग सेवाएं निजी सुरक्षा सेवाएं समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित कार्यों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए जिससे आवागमन में सुविधा हो।
संस्थान को द्वितीय स्थान जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा आईपीसी की धारा के अंतर्गत अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/2Qz4Kk7





0 comments: