गृह मंत्रालय का आदेश, अब सिर्फ मेडिकल कामों में होगा ऑक्सीजन का इस्तेमाल

कोरोना की दूसरी लहर  के बीच ऑक्सीजन की कमी की वजह से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर काफी बड़ा फैसला लिया है। 



 इसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी करके कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अब किसी भी नॉन मेडिकल काम के लिए नहीं होगी और इसका प्रयोग केवल मेडिकल के कामों में ही किया जाएगा केंद्रीय गृह सचिव के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उद्योग को इसके तहत कोई छूट नहीं दी गई है। 



आपको बता दें कि कोरोना महामारी  के बढ़ते खतरे बीच समूचे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसके साथ ही इस महामारी का जो नया ट्रेंड आया है उसके मुताबिक कोरोना से पीड़ित लोगों की साँस  ज्यादा फूल रही है और उन्हें ऑक्सीजन की अधिक जरूरत पड़ रही है इसे लेकर बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि एक तरफ तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से अनेक मरीजों की जान भी चली गई है। 



इसी सारी स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर समीक्षा की और आदेश जारी किए कि ऑक्सीजन का प्रयोग अब किसी भी non-medical काम में  नहीं किया जाएगा साथ ही यह भी कहा कि ऑक्सीजन बनाने वाली सभी यूनिट अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम लिक्विड ऑक्सीजन बनाएं और उसको सरकार को मेडिकल कामों के लिए दें। 



केंद्रीय गृह सचिव के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश के अनुसार किसी भी  ओधोगिक कामो के लिए  लिक्विड ऑक्सीजन प्रयोग किए जाने की छूट नहीं दी गई है इसके अलावा इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से अगले आदेशों तक लागू हो गया है यानी कि अब ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मसले पर कड़ी निगाह रखनी शुरू की जा चुकी है। 



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