मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच आ गयी नई गाइडलाइन ,यहां जाने क्या है वो

 महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। 


नियमों को 5 अप्रैल रात 8:00 बजे से 30 अप्रैल तक के नियमों को लागू किया जाएगा और राज्य में 144 धारा लागू रहेगी सुबह 7:00 से रात 8:00 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों को साथ में पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग इन पाबंदियों के दायरे में नहीं होंगे गार्डन और समुंदर के किनारे रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। 



दिन में अगर सार्वजनिक ठिकानों पर नियम का पालन ना करते हुए लोगों की भीड़ दिखी तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार दिया गया है वही   सेवा से  अतिआवश्यकसे जुड़े दूकान खुले   रह सकते हैं  किराना ,दवा ,सब्जी और दूसरे जीवन आवश्यक सेवाओं को छोड़ मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 



सभी प्रकार की यातायात नियमों के अनुसार शुरू होंगे  ऑटो में 2 प्रवासी टैक्सी में केवल 50 फ़ीसदी प्रवासी ही जा सकते हैं बसों में अब खड़े होकर कोई यात्रा नहीं करेगा वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस  वर्क फ्रॉम होम करना होगा केवल बैंक स्टॉक ,मार्केट ,बीमा ,दवाइयां ,मेडिक्लेम ,दूरसंचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तरी खोलेंगे। 




सरकारी ऑफिस में भी केवल 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही जाएंगे मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर ,मल्टीप्लेक्स ,वीडियो पार्लर, क्लब ,स्विमिंग पूल ,वाटर पार्क बंद रहेंगे धार्मिक स्थल दर्शन के लिए बंद रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार भी पूरी तरह से बंद रहने के आदेश दिए गए हैं पार्सल की सुविधा  सुबह 7:00 से रात 8:00 के बीच होगी ठेले वाले सुबह 7:00 से 8:00 बजे तक केवल पार्सल दे सकते हैं होम डिलीवरी देने वालों के लिए टीकाकरण होना जरूरी है अन्यथा और संबंधित दुकानों पर 10000 की कार्रवाई होगी। 



स्कूल और महाविद्यालय भी बंद रहेंगे केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी निजी कोचिंग क्लास बंद रहेंगी बीमार कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जा सकेगा और 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर एक हीइमारत में  मिलते हैं तो इमारत को कंटेम्नेटेन्ट जॉन घोषित किया जाएगा। 

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