सरकार ने आदेश जारी किया है की ई-डॉक्यूमेंट्स के जरिये आप वाहन जांच या अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए कर सकते हैं।
एप्लिकेशन के इंटरफेस पर, आप अपने डीएल या आरसी की तस्वीर अपलोड कर सकते हैंं सरकार के इस नए आदेश के अनुसार अब वहां चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र साथ लेकर यात्रा करने की जरूरत नहीं है।
अब सरकार ने आधिकारिक रूप से ये अनुमन्य कर दिया है कि वाहन चालकों को इस बात की इजाजत है कि वह इन दस्तावेज की ई-कॉपी को अपने साथ लेकर भी यात्रा कर सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 139 में संशोधन किया है मंत्रालय जारी आदेश के अनुसार संसोधित नियम के अनुसार नागरिक किसी सक्षम और बावर्दी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आज्ञा प्राप्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे, वाहन पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट ,ड्राइविंग लाइसेंस .प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य कोई भी सबंधित दस्तावेज को भौतिक रूप से साथ लेकर चलने के बजाय उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है।
और जो भी इन दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुरक्षित रखना चाहते है तो वो गूगल के प्लेस्टोर या फिर आईओएस एप स्टोर से डिजि लॉकर एप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप में वन टाइम पासवर्ड के जरिए साइन इन किया जा सकता हैएप्लिकेशन के इंटरफेस पर, आप अपने डीएल या आरसी की तस्वीर अपलोड कर सकते हैंं इस फोटो का उपयोग आप वाहन जाँच या अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए कर सकते हैं।
परिवहन मंत्रालय ने इन सबके जरिये मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार करके नियमो को सहज बनाने की कोशिश कर रही है।
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