मोदी सरकार ने हेलमेट से जुड़े कुछ सख्त नियम बनाये है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की और से नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नियम के तहत 15 जनवरी तक हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को हर कीमत पर इन रूल्स की पालना करनी होगी।
यदि कम्पनिया इन रूल्स की पालना नहीं करती है तो उनको दो साल की सजल और 2 लाख रूपये तक का जुरमाना हो सकता है इसके साथ ये नियम हेलमेट बेचने वालो पर भी ये नियम लागु होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम के अनुसार 15 जनवरी के बाद केवल ISI प्रमाणित हेलमेट्स ही बेचे जाएंगेयह हेलमेट ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड (BIS) के IS 4151:2015 के मानकों पर खरे होने चाहिए।
IS 4151:2015 के नए मानकों के अनुसार, नए हेलमेट का अधिकतम वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए अब ये सीमा 1.5 किलोग्राम है बिना ISI मानक बनाने, बेचने और भंडारण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
हेलमेट के लिए बनाये गए सरकार के नियमो का हेलमेट निर्माताओ ने स्वागत किया है नॉन-आईएसआई मार्क वाले हेलमेट बेचना नकली दवा बेचने के बराबर है।
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