केंद्रीय मंत्री मंडल ने सोमवार शाम को मोटर वाहन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है इस विधेयक में यातायात नियमो का उललंघन करने पर तगड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है इसमें विभिन्न यातायात नियमो का उल्ल्घन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
विधेयक में सड़क सुरक्षा योजना को लेके कई नियम बनाये गए है किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
आपतकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है और इसी प्रकार अयोग्य करार दिए जाने पर भी वाहन का इस्तेमाल करने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है ओला, उबर जैसे ग्रुप का ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विधेयक में किये गये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं इन सिफारिशों को संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है विधेयक के अंसार तेज गाड़ी चलाने पर एक से दो हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है बिना पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रूपये तक का जुर्माना रखा गया है बीना हेलमेट वाहन चलाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस रद्द किया जाना शामिल है
किसी भी नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाते हुए कोई भी अपराध करने की स्थति में गाडी के मालिक या अभिभावक को दोषी मन जायेगा और वाहन का रजिटेशन निरस्त किया जायेगा इस तरह के अपराध में वाहन मालिक और अभिभावक को दोषी माना जायेगा और तीन साल के सजा के साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा।
संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये की जगह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा अनऑर्थोराइज़्ड वाहन का इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा।
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