मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी करने पर सरकार से मिलेगी ये सजा

देशभर में कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार अब तेजी से जरूरी कदम उठाने लगी है। 

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कोरोना वायरस की वजह से बाजार में  मास्क  की मांग में तेजी आई है मोदी सरकार ने शुक्रवार को n95 सहित सभी प्रकार के मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में लाने की घोषणा की है यह कदम कोरोनावायरस को लेकर किया गया है।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि जून 2020 तक मास्क और  सेनीटाइजर अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में आने के बाद कालाबाजारी पर लगाम लगेगा चंद्रशेखर का कहना है कि इसके पीछे मास्क और सेनीटाइजर वाजिब कीमत उपलब्ध कराना और रोकना मुख्य मकसद है। 

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अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में आने के बाद  मास्क  और सेनीटाइजर का कोई भी आदमी जमा  करता है या कालाबाजारी करता है तो पकड़े जाने पर उसको 7 साल की सजा के साथ दंड भुगतने होंगे  अब सरकार ने मास्क को 'Essential Commodity Act.' में डाल दिया है सरकार के इस कदम के बाद अब मास्क की होर्डिंग नहीं की जा सकेगी। 

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इन दोनों वस्तुओं के संबंध में राज्य सरकार की अपनी   के आदेश जारी कर सकता है राज्य सरकार भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत  अपने शाश्कीय   आदेश जारी कर सकते हैं सरकार  अपने यहां की परिस्थितियों के अनुसार कोई भी कार्यवाही कर सकती है केंद्र सरकार के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले से ही कार्रवाई के लिए अधिकृत कर रखा है। 

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मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिसटीब्यूशन इस बारे में जानकारी दी है मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में2-ply and 3-ply surgical मास्क n95   मास्क और सैनिटाइजर को इस एक्ट के तहत लगाए लाया गया है हालांकि दोनों आइटम इस लिस्ट में अस्थाई तौर पर डाले गए हैं इसके बावजूद जून महीने तक अगर कोई भी शख्स किस कानून की चपेट में आ जाएगा तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। 

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अगर किसी व्यक्ति को उचित कीमतों पर दोनों वस्तु नहीं मिलती है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं इसकी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट  https://ift.tt/2cG72Yh, https://ift.tt/2tIky4x पर भी कर सकते हैं। 

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