लॉक डाउन के बावजूद कुछ निजी स्कूलों ने पेरेंट्स पर फीस जमा कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

उनसे बच्चों की फीस भरने को कहा जा रहा है स्कूलों की तरफ से अभी पेरेंट्स की फीस डिमांड का नोटिस भी भेजा जा रहा है बताया जा रहा है कि फीस नहीं जमा होने पर बच्चों का ऑनलाइन कोर्स वर्क नहीं दिया जा रहा है हालांकि इनमें से कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने फीस माफ करने का ऐलान किया है ऐसे में डीआईओएस रवि दत्त ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।

एक खबर के मुताबिक डीआईओएस ने कहा है कि अगर कोई भी स्कूल फीस नहीं जमा होने की स्थिति में छात्र की पढ़ाई रोकता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी गौतम बुध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पिछले दिनों साफ कहा था कि लॉक डाउन के दौरान जिले का कोई भी प्राइवेट स्कूल छात्रों के परिजनों को फीस भरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता उन्होंने साफ कहा था कि यह आदेश लॉक डाउन लागू रहने तक प्रभावी रहेगा डीएम ने कहा यह भी किसी भी स्कूल की ओर से लॉक डाउन की समयावधि की फीस वसूली गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक आरोपी स्कूल मालिकों के खिलाफ मुकदमे दायर कराए जाएंगे इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कम से कम 1 साल की सजा मिलेगी अगर आदेश के उल्लंघन में कोई लोग क्षति होती है तो जेल की अवधि को बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाएगा इस आदेश की प्रतिलिपि जिले में मौजूद सभी स्कुल मालिकों को भी भिजवा दी गई है ताकि फंसने पर बहानेबाजी न कर सके की उन्हें डीएम के आदेश की जानकारी नहीं थी।

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के कारण नहीं चलने के कारण उसमें शुल्क में छूट देने के निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है याचिका में स्कूलों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि उनके यहां पढ़ने वाले बच्चों पर शुल्क का भुगतान करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए इसमें दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की वेतन तथा अन्य खर्चों को उठाने के लिए स्कूलों को पर्याप्त राशि मुहैया कराई जाए।

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