देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार सख्ती बढ़ाता जा रहा है।
केरल वायनाड की पुलिस अधीक्षक इलांगो ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा ऐसी ने कहा कि केरल पुलिस अधिनियम 118इ को लागू करेगी और हर उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जो मास्क नहीं पहनेगा।
जीपीए के तहत व्यक्ति से ₹5000 जुर्माना वसूला जाएगा उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति अदालत में इस मामले को लेकर जाता है और वहां जाकर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा ₹10000 जुर्माना या फिर दोनों देना हो सकता है।
सार्वजनिक रूप से रहने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने के अलावा दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा यदि दुकानों में हाथ धोने की साबुन नहीं देते हैं तो इलांगो ने कहा कि 118 इ के तहत दुकानदारों से ₹1000 का जुर्माना वसूला जाएगा जो अपनी दुकानों में साबुन या सेनेटाइजर रखने में विफल रहते हैं या कर्मचारी मास्क नहीं पहनते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केरल में 485 पॉजिटिव कोरोना वायरस के संक्रमण मरीज हैं जिनमें 359 मरीज बीमारी से पीड़ित है और चार घटक हैं।
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