आज से ही गयी अनलॉक 1 की शुरुआत ,यहां जाने इसकी सारी जरूरी गाइडलाइन

कोरोना वायरस के प्रति संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने  लॉक डाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। 

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हालांकि इस बार क्रमबद्ध तरीके से और भी छूट  दी गई है 1 जून से अनलॉक  1  की शुरुआत हो रही है सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है आज हम आपको बता दें कि सोमवार से कहां क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा गाइडलाइन के मुताबिक किसी सामान और व्यक्ति के दूसरे राज्य में जाने का एक राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी इसके लिए किसी परमिशन या पास की भी जरूरत नहीं होगी हालांकि इसमें राज्यों के पास अधिकार होगा कि वह स्वास्थ्य कारणों के चलते आवाजाही पर रोक लगा सकते हैं। 

Unlock 1: States allow shops, markets, offices to reopen with full ...

इसके अलावा यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू विमान यात्रा, वंदे भारत मिशन पहले की तरह ही जारी रहेगा केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेमेंट एरिया के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की छूट दी जाएगी। 

Unlock 1: Activities to be allowed in Phases I, II and III ...

 पहला चरण में धार्मिक स्थल ,होटल, रेस्टोरेंट सेवाएं ,शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत है इसके लिए सरकार अलग  से  गाइडलाइन जारी करेगी। 

Unlock 1: Most states to release guidelines on Sunday, Maharashtra ...

दूसरा चरण राज्यों की सहमति के आधार पर दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और कोचिंग खोले जाएंगे इन पर फैसला  फीडबैक  के आधार पर जुलाई में लिया जाएगा उसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। 

Domestic Flights Unlock 1: No Restrictions on Airlines Regarding ...
तीसरा चरण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन ,सिनेमा हॉल ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क स्थिति को देखते हुए शुरू किए जाएंगे इसी तरह  से सोशल , राजनीति स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। 

Karnataka govt issues guidelines for phased opening in Unlock 1 ...

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर  पूरे देश में रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी इससे पहले अभी तक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही रोक  थी   कन्टेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन जारी रहेगा और आवश्यक गतिविधियों की अनुमति मिल सकेगी कंटेनमेंट का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर जिला प्रशासन करेगा कंटेंटमेंट जॉन के अलावा राज्य बफर जोन  का   निर्धारण भी  कर सकते हैं स्थिति के आधार पर जिला प्रशासन ढिलाई में कमी भी कर सकता है। 

Unlock 1: Read complete MHA guidelines on phased reopening | India ...

यात्रा के समय ,सार्वजनिक स्थानों और वर्कप्लेस पर फेस को कवर करना जरूरी है ,सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज यानी कि 6 फीट की दूरी का पालन करना आवश्यक है बड़ी संख्या में लोगों के  इकट्ठे  होने की रोक रहेगी शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। 

Amid Centre's Unlock 1.0, these states will have their own ...

वही वर्कप्लेस के लिए सरकार की तरफ से निर्देश है कि जितना हो सके उतना वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए दफ्तर, वर्कप्लेस ,दुकान और अन्य जगहों को नियमित समय तक खोला जाए ,दफ्तरों में ही  स्क्रीनग , हैंड वॉश ,सैनिटाइजर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर व्यवस्था की जाए नियमित समय पर सैनिटाइजेशन किया जाए  ऑफिस  में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ,आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। 

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