Aaj Ki Taja Khabar Live:राजस्थान के लॉकडाउन 3.0 में इन चीजों में मिलेगी छूट और ये चीजे रहेगी बंद

राजस्थान में आज से  लॉक डाउन 3. 0  लागू हो गया यह 17 मई तक चलेगा। 

राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने पर ...

हालांकि सोमवार से कई बंदिशों में छूट मिलनी शुरू हो हो जाएगी   प्रदेश के ग्रीन जोन वाले 7 जिलों में रोडवेज बसें चलनी शुरू हो जाएगी रेड ,  ग्रीन और ऑरेंज तीनों ही जोन में शराब की दुकानें  खोल  सकेंगे साथ ही निजी और सरकारी ऑफिस भी खोले जा सकेंगे मगर कंटेंटमेंट एरिया में यह सब  पहले की ही तरह बंद रहेगा। 

Lockdown In Rajasthan Extended Till 3rd May - राजस्थान ...

सोमवार से गंभीर रोगियों की   प्लाज्मा  थेरेपी  से इलाज हो जाएगा साथ ही गैर कोरोना रोगियों को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीसी के जरिए मीडिया के मुताबिक होने के दौरान यह ऐलान  किया। 

ये राज्य 14 अप्रैल से लॉकडाउन पूरी ...

अगर  जिले की सीमा से लगता दूसरा ग्रीन जिला ग्रीन जोन में है तो बस से उस जिले सीमा तक  ही  चलेगी बसों में क्षमता के 50 परसेंट यात्री बैठाई जा सकेंगे, यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा , 50% स्टाफ ही बुलाया जाएगा ,बस स्टैंड और बसों को सेनीटाइज किया जाएगा। 

Chhattisgarh Coronavirus Case Filed Against 13 People For ...

ठेके खुलने का समय सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे तक रहेगा, सार्वजनिक स्थलों पर शराब नहीं पी जाएगी और एक से पांच एक बार में 5 से लोग ज्यादा लोग दुकान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे ,शराब खरीदने वाले को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। 

Coronavirus in Chhattisgarh: See the effect of lockdown in the ...

राजस्थान में में रविवार से लागू किए गए एपिडेमिक डिजीज अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रतिबंध किया है इसमें सार्वजनिक स्थलों पर बिना  मास्क  से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है ,इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और रुकने की पाबंदी लगाई गई है घर आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन सुबह 7:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे बाद आवाजाही पाबंदी  रहेगी।

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण ...

मेट्रो ,स्कूल ,कोचिंग ,सिनेमा ,हॉल, होटल ,जिम,  पूल , मनोरंजन ,पार्क ,बार ,ऑडिटोरियम खेल के मैदान ,धार्मिक व शास्त्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। 

प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगी ,खुलने वाले सभी कार्य स्थलों के प्रवेश मार्ग पर थर्मल स्कैनिंग  ,हैंडवाश  और सैनिटाइज लगाना जरूरी होगा। 

इसकी पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संगठन के अध्यक्ष की होगी पान ,तंबाकू ,गुटखा की बिक्री पर रोक बनी रहेगी ,आपात स्थिति में जिला प्रशासन या पुलिस स्टेशन से पास मिलेगा ,दुकानें फैक्ट्री में कार्यस्थल शाम 6:00 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। 

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