लॉकडाउन के बीच के सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े झटके की खबर आई है।

हाल ही में महंगाई भत्ते को अगले साल तक टालने के बाद केंद्र सरकार ने अब जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है इस बाबत नई ब्याज दरों को अधिसूचित किया जा चुका है।

एक सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जीपीएफ और दूसरे फंड पर 7. 1 पर्सेंट ब्याज मिलेगा पिछली तिमाही तक इस पर 7 . 9 प्रतिशत ब्याज मिलता था जीपीएफ की ब्याज दर तिमाही आधार पर तय होती है।

जीपीएफ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है क्योंकि इसकी रकम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है सरकारी कर्मचारी अपने सैलरी का जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं।

टैक्स एक्सपर्ट अनिल के श्रीवास्तव के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड के समय जीपीएफ खाते में जमा रकम का निश्चित हिस्सा मिल जाता है उनके पास कुछ राशि पेंशन में देने का विकल्प भी होता है जो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है पीएफ खाते में कर्मचारी जो योगदान करते हैं उसमें इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स फ्री है यह नियम सभी तरह के पीएफ खाते पर लागू होता है।

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