पंजाब सरकार ने अब आबकारी कानून में संशोधन करके जहरीली शराब पीने से मौत होने वाले मामलों में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने का सोमवार को निर्णय लिया।
पिछले साल जुलाई में गुरदासपुर,अमृतसर, तरनतारन जैसे जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी और इसी को देखते हुए मंत्रिमंडल नेनिर्णय लिया है।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस ,संबंध में पंजाब विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया गया।
उसमें एक विज्ञप्ति में कहा गया कि कानून में संशोधन का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून के प्रति डर पैदा करना और से कड़ी सजा का प्रावधान करना है।
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