राजस्थान में 26 अप्रैल से लागू हुयी कोरोना की नई सख्त गाइडलाइन ,यहां जाने क्या है वो

राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार एक्शन मोड में आ गई है।
 

अब  26 अप्रैल सुबह 5:00 बजे से निजी वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगा दी गई है सुबह 5:00 बजे से निजी वाहन निजी यात्री वाहन( बसों को छोड़कर )एक दूसरे जिले में जाने पर नहीं जा सकते हैं निजी वाहनों में केवल इमरजेंसी आवश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% तक की अनुमति होगी। 



राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर घातक बताई जा रही है और इसको रोकने के लिए राजस्थान गृह विभाग ने 23 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी और आज यानी सुबह 26 अप्रैल से 5:00 बजे से प्रभावी हो गई है नई गाइडलाइन के सरकार के द्वारा काफी सख्ती की गई इसके चलते मेडिकल इमरजेंसी ,अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना अधिकृत अनुमति के यात्री निजी वाहनों से 1 जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे। 



पूरे राज्य में यह प्रतिबंध लागू होगा 1 जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए बसों में भी 50 फ़ीसदी यात्री बैठ सकेंगे यदि कोई व्यक्ति सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करता है उसे भारी जुर्माना देने के साथ ही सजा भी भुगतनी पड़ सकती है इस संबंधी अधिनियम 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की की जाएगी।



 एलपीजी वितरण सेवाएं  ग्राहकों के लिए सुबह 6:00 से शाम 5:00 तक मिलेगी राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को जारी संशोधित नई गाइड लाइन में कुछ आंशिक राहत प्रदान की है पहले इसकी अनुमति दौर अब दोपहर 12:00 बजे तक भी निजी वाहन पेट्रोल डीजल 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही पेट्रोल पंप आएंगे निजी वाहनों को दोपहर 12:00 बजे के बाद फ्यूल नहीं दिया जाएगा वहीं सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई वाले वाहनों को पहले की तरह पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा।
 


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