नाबालिग का रेप करने पर इस राज्य बना इतना खतरनाक कानून ,सुनके रैपिस्ट की रूह कांप जाएगी

आजकल हर जगह जो घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो है बलात्कार की इसकी वजह से लड़किया आजकल घर में भी सुरक्षित नहीं है। 


बलात्कार  करने पर पूरी दुनियाभर में कई सख्त तरीको से दंडित किया जाने का प्रवधान है इनमे पत्थर मारकर मौत के घाट उतार देना, जहर की घूंट पिला देना, लिंग कटवा देना, सिर कलम करा देना, चौहारे पर फांसी पर लटका देना, केम‌िकल देकर मार देना, गैस चैंबर में जहरीली गैंस से दम घुटवा देना जैसे तरीकों का आज भी दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किया जाता  है। 


लेकिन अब एक नया कानून और बनाया  गया है रेप को लेकर नया कानून बना है अमेरिका के अलबामा राज्य में यहाँ के प्रशाशन और राजनेताओ की सहमति से इस कानून को लागु कर दिया गया है जिससे रेपिस्टों को नपुंसक बनाने इंजेक्‍शन दे दिया जाएगा इस कानून के तहत किसी शख्स पर 13 साल की कम की लड़की से आरोप सिद्ध होने पर उन्हें नपुंषक बनाने वाला इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर उन्हें ऐसी दवाई पिलाई जा सकती है जिससे वो नपुंशक बन जाये। 


 ये कानून नाबालिग व मासूमो से रेप को लेकर बनाया गया है इसके तहत अगर किसी सख्श पर ऐसे आरोप लगे तब मामले को काफी गंभीरता से लिया जायेगा। 


 अगर किसी भी शख्स पर ऐसे आरोप सिद्ध होते है और उसे कुछ सालों की कैद होती है और किसी कारणवश उसे बीच में पैरोल पर छोड़ना पड़ता है तो उसे जेल से बाहर जाने से पहले ही उसे ऐसा इंजेक्‍शन दे दिया जाएगा, जिससे उसकी शारीरिक संबंध स्‍थापित करने की क्षमता कम या कुछ समय के लिए खत्म हो जाए।  


 इस इंजेक्शन का प्रभाव पूरी उम्र नहीं होगा लेकिन तब तक उनके सजा की समयावधि पूरी नहीं होती उन्हें दोबारा ऐसे किसी अपराध में सलिंप्त होने की क्षमता छीन ली जाएगी जानकारी के अनुसार पैरोल पर किसी को छोड़ने के करीब एक महीने पहले यह इंजेक्‍शन दिया जाएगा इसके बाद इंजेक्‍शन का प्रभाव छह महीने तक रहेगा  इससे पहले उनका पैरोल पीरि‌यड समाप्त हो जाएगा। 


इस कानून के अनुसार पेरोल पर किसी को छोड़ने के कैब एक महीने पहले ये इंजेक्शन दिया जायेगा इस कानून के अनुसार अगर कोई रेप का दोषी पैरोल पर जाने से पहले यह इंजेक्‍शन लगवाने से मना करता है तो उसे पैरोल पर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा उसे सजा पूरी होने तक जेल में रहना पड़ेगा। 

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