देर से जीएसटी भरने वाले व्यापारियों के लिए टेक्स को लेकर आयी बड़ी खुशखबरी ,केवल इस एक चीज पर ही लेगा टेक्स

देरी से जीएसटी दाखिल करने वाले व्यापारियों में बने भर्म को दूर करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सिमा शुल्क बोर्ड ने कहा की केवल नेट पेक्स पर ही लेटपेमेंट की गणना की जाएगी यानी व्यापारियों को केवल नेटपैक्स पर लगने वाले लेटपेमेंट का ही भुगतान करना होगा। 

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 सीबीआइसी ने कहा की इस समबन्ध में कानून का बदलाव किया जा रहा है हाल ही में सीबीआइसी ने अपने अधिकारियो को आदेश दिया था की वे देरी से जीएसटी भुगतान करने वालो से लेटपेमेंट के आधार पर टेक्स वसूली करे कई मिडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था की आउटपुट टैक्स या ग्रोस लाइबिलिटी पर लेटपेमेंट की मांग की जा रही है। 

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 इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इससे तहत पूरे देश में करीब 46000 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी इस संबंध में सीबीआइसी ने कई ट्वीट क्र स्पष्ट कहा की केंद्र और राज्य सरकार नेट टेक्स पर लेटपेमेंट की वसूली को लेकर जीएसटी एक्ट में बदलाव कर रही हैं सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटी कानूनों के तहत अभी लेटपेमेंट इंटरेस्ट की गणना ग्रोस टैक्स लाइबेलिटी के आधार पर होती है। 

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इस स्थिति पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2019 के आदेश के द्वारा रोक लगा दी है सीबीआइसी ने कहा की तेलंगना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जीएसटी काउन्सिल की सिफारिसो के आधार पर केंद्र सर्कार और कई राज्य सरकार अपनी  सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में बदलाव कर रही हैं। 

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 इस बदलाव के बाद नेट टैक्स लाइबिलिटी पर ही लेटपेमेंट इंटरेस्ट की गणना की जाएगी सीबीआइसी ने कहा की तेलंगना और पश्चिम बंगाल अपने राज्य जीएसटी कानून बदलाव की प्रक्रिया में है बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए कानून को पुरे देश में लागु क्र दिया जायेगा। 

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