केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी।
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि इन गाइडलाइंस में कई जिलों में विभिन्न प्रकार की छूट दी जा सकती है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी जानकारी दी जाएगी प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉक डाउन की स्थिति की समीक्षा के लिए विस्तृत बैठक की।
उन्होंने बताया कि लॉक डाउन की शुरुआत से अब तक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है प्रवक्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए वहीं बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों छात्रों और अन्य लोगों को कुछ शर्तों के साथ उनके घर जाने की अनुमति दी गई जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि एक जगह फंसे हुए लोगों के समूह को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा और सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन में जाने की इजाजत मिल सकती है और यदि अनुमति मिल सकती है तो उसके लिए क्या शर्ते होंगी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजिए आदेश में भल्ला ने कहा लॉक डाउन के कारण प्रवासी मजदूरों ,तीर्थयात्री ,सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी।
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