आज की बड़ी खबर:लॉकडाउन में रोड पर गाडी चलने वाले हो जाये सावधान ,कल से इस राज्य में बना दिए लॉकडाउन के नए नियम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 अप्रैल से बिना पास एक भी वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। 

Lockdown Extended In Uttar Pradesh Till 03 May - यूपी में ...

यह  सख्ती लॉकडाउन  तक लागू रहेगी गाड़ियों के  विंडशील्ड पर ऑन ड्यूटी के पोस्ट चस्पा कर सड़कों पर घूम रहे लोगों की अब खैर नहीं रहेगी और फर्जी पाए जाने वाले वाहन तुरंत  सीज कर लिए जाएंगे फर्जी पास लेकर चलने वालों के खिलाफ   .एफआईआर  दर्ज की जाएगी लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक चारू निगम ने इस    संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं लखनऊ के हर वीकेंड पर पुलिस को इस नए आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए  हैं। 

Lucknow News In Hindi : Yogi Adityanath | Yogi Adityanath ...

डीसीपी ट्रैफिक चारू निगम के मुताबिक  लॉक  डाउन के दौरान 24 अप्रैल से सिर्फ 17 वाहनों को ही लखनऊ की सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई है इनमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ,एलपीजी ,पेट्रोल पंप सीएनजी, विद्युत वितरण, डाक सेवाएं ,नगर निकाय दूरसंचार ,इंटरनेट ,किराना दुकान ,सस्ता गल्ला फल व सब्जी मंडी ,होम डिलीवरी ,परिवहन में लगे वाहन ,माल वाहन ,दूध उत्पादन वितरण में बिक्री वाहनों को अनुमति दी गई है। 

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हालांकि पुलिस ऐसे वाहनों की चेकिंग कर सकती है और कर्मचारियों के अलावा कोई बैठा मिला तो कार्रवाई करने की छूट भी दी गई हैइसके अलावा  covid 19  से सीधे जुड़े चिकित्सालय व संस्थाओं के डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य कर्मचारी केमिस्ट ,जन औषधि मेडिकल उपकरण ,फॉर्म्स ,फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिसर्च लैब ,पशु चिकित्सा अस्पताल पैथोलॉजी लैब ,अस्पताल को आपूर्ति करने वाली फर्म, चिकित्सा सामग्री के उत्पादन में लगे कर्मचारी और उनके वाहनों को अनुमति दी गई है इसके अलावा सरकारी नंबर की गाड़ियों को को बिना पास के भ्रमण की अनुमति है। 

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मुख्यमंत्री कार्यालय ,सचिवालय, पुलिस कार्यालय के परिचय पत्र वर्दी धारकों को अनुमति दी गई है इसके अलावा क्षेत्र में वाणिज्य ,आरबीआई, बैंक शाखाएं ,आईटी  और आईटी  संबंधी सेवाएं ,कोरियर सर्विस के पास जारी किया गया है सामाजिक क्षेत्र ,बच्चों ,दिव्यांगों ,वरिष्ठ नागरिकों निराश्रित महिला  गृहो  का संचालन व  एनजीओ ,सुरक्षा दलों ,निजी सुरक्षा एजेंसियों व होमगार्ड को पास व निर्धारित वर्दी परिचय पत्र  व  नेम प्लेट पर छूट दी गई है। 

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 मीडिया को पास में परिचय पत्र छूट प्रदान की गई है मेडिकल इमरजेंसी में पास की आवश्यकता नहीं होगी निजी वाहन ,रोड   ,ट्रांसपोर्ट , बस ,प्राइवेट बस अन्य आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी वाहन बिना   वैद्य  पास   के सड़कों पर नहीं चल सकेंगे ऐसे वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है नगर निगम के वहीं वाहन चल कर सकेंगे जिन को नीला पास जारी किया गया है इसके अलावा पास होने पर भी एक कार में सिर्फ दो लोग और   बाइक पर सिर्फ एक ही लोग चल सकते हैं। 

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