कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान देश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मों के साथ हो रही हिंसा को रोकने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाए हैं।

सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बुधवार को ही कैबिनेट बैठक के बारे में बात बताते हुए कहा कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदल जाएगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा महामारी कानून में बदलाव करने की अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया जाएगा यह संज्ञान लेने लेने और गैर जमानती होगा 30 दिन में कार्रवाई होगी और 1 साल में फैसला आएगा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा के लिए भारी सजा और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा आरोपियों को 3 महीने से लेकर 5 साल की सजा 50000 हजार से लेकर तीन लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए सरकार शासनादेश जारी करेगा प्रधानमंत्री के बाद ही तुरंत प्रभाव से जारी होगा कि अगर गंभीर नुकसान हुआ है 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना एक लाख से 5 लाख रुपए है।

बता दें कि इससे पहले सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि अगर डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो बुधवार को मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करेंगे और गुरुवार को भी काला दिन बनाएंगे।

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