केंद्र सरकार ने सभी विभागों को गर्भवती महिलाएं , दिव्यांग और बीमारी से जूझ रहे लोगों को दफ्तर आने से छूट देने के निर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने दी लखनऊ में 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की अनुमति मिलने के अगले दिन सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया है मंत्रालय ने बताया कि यह तय किया गया है यह सरकारी सेवक जिनका पहले से गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा था उन्हें जहां तक संभव हो रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए।
केंद्र ने यह भी कहा कि किसी तरह दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को भी रोस्टर प्रणाली से छूट दी जाए मंत्रालय ने सोमवार को डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर से नीचे अपने 50 फीसद जूनियर कर्मचारियों को कार्यालय में काम करने के लिए कहा था केंद्र सरकार ने उप सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 कर्मचारियों से कार्यालय आने के निर्देश जारी किए थे।
इससे पहले इस श्रेणी के केवल 23 फीसद कर्मचारियों को ही कार्यालय आने को कहा गया था सरकार की ओर से उप सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए विभागाध्यक्षों का निर्देश जारी किए गए थे।
गाइडलाइन के मुताबिक विभागाध्यक्ष एक रोस्टर तैयार करके यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी 1 दिन के अंतराल में कार्यालय आए कार्मिक मंत्रालय की ओर से यह भी निर्देश है कि जिन 50 अधिकारी और कर्मचारियों को 1 दिन कार्यालय नहीं आना है वह घर से काम करें और हर वक्त टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कार्यालय में संपर्क में रहें।
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