पूरे देश में 17 मई तक लॉक डाउन को बढ़ा दिया गया है।
इस दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतें दी है लेकिन सरकार ने कई प्रतिबंधों को भी जारी रखा है लॉक डाउन के दौरान सभी जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक सख्त पाबंदी रहेगी।
लॉक के विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड ,ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं इस दौरान विमान ,रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर राज्य तथा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार शिक्षण कोचिंग संस्थान होटल एवं अतिथि सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल और राजनीतिक सांस्कृतिक आयोजन स्थल धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे।
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