बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉक डाउन के कारण उद्योग व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण व ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है।
सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वित्त वर्ष 2018 -19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च ,30 जून और 31 सितंबर कर दिया गया है।
इसके अलावा पांच करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले मुक्त कर दिया गया था उन्होंने आगे कहा इसके साथ ही वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा कंप्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे।
राज्य के वित्त मंत्री मोदी ने बताया कि इसी प्रकार अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत की ई-वे बिल की वैधता जो 15 अप्रैल तक 31 मई तक बढ़ा दी गई है अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ईवे बिल से 31 मई तक माल मंगा सकते हैं कंपनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिगनेचर की जरूरत पड़ती थी मगर लॉकडाउन डिजिटल सिग्नेचर करने की छूट दी गई है।
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