उत्तराखंड सरकार के नियंत्रण वाले चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने सोमवार को राज्य के निवासियों के लिए 1 जुलाई से बद्रीनाथ केदारनाथ सहित चार धामों के दर्शन की सशर्त अनुमति दे दी।
बोर्ड के मुख्य कार्य अधिकारी रविनाथ रमन ने इस संबंध में यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि निश्चित क्षेत्रों और बफर जोन में रहने वाले लोगों को किसी भी धाम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी इससे पहले जारी आदेशों के अनुसार 30 जून तक केवल उसी जिले में रहने वाले श्रद्धालुओं को जिला अधिकारी की अनुमति से चारों धाम में दर्शन की अनुमति थी जहां यह मंदिर स्थित है।
कोरोना के मद्देनजर चार धामों के दर्शन की अनुमति कुछ प्रतिबंधों के तहत दी गई है आदेश के अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति यदि राज्य के बाहर से यात्रा करके आया है तो पृथकवास अवधि पूरी करने के बाद ही चार धामों के दर्शन के लिए पात्र होगा।
यात्रा प्रारंभ करने से पहले श्रद्धालुओं को बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा इसके बाद से इ - पास जारी होगा श्रद्धालु प्रत्येक धाम क्षेत्र में यात्रा विश्राम स्थल पर केवल एक रात ही रुक सकते हैं कोरोना या फ्लू के लक्षण वाले यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 65 साल से अधिक बुजुर्गों 10 से कम उम्र के बच्चों तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूसरे व्यक्ति को यात्रा नहीं कर पाएंगे धाम क्षेत्र में यात्रा के दौरान हैंड सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
रावल, धर्माधिकारी ,पुजारियों, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी धाम के गिरफ्त से सटे हुए सभा मंडप के आगे के भाग में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होगा मंदिर पर परिसर में श्रद्धालुओं का हाथ पैर होना अनिवार्य होगा तथा बाहर से प्रसाद या समान मंदिर परिसर में नहीं लाया जा सकता .
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