बेटी की शादी और पढ़ाई के खर्चों के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को लांच किया था।
केंद्र सरकार की ये स्किम बचत से लेकर निवेश के लिहाज से बेहतर के खाते में से एक है हाल ही में केंद्र सरकार ने इस स्कीम से जुड़े कुछ नए बदलाव किये है हालांकि सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बड़े बदलाव नहीं किए हैं लेकिन अगर आप भी इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो इस बारे में जानकारी रखना जरूरी है इस स्कीम की नियम के तहत 1 वित्त वर्ष के दौरान सुकन्या अकाउंट में 250 रूपये जमा किया जाता था तो इसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता था।
सरकार द्वारा 12 सितंबर 2019 को अधिसूचित किए गए नियम के तहत अकाउंट में जमा रकम उतना ही ब्याज मिलेगा जितना स्कीम के लिए तय किया गया था इससे पहले ऐसे अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज के खाते पर मिलने वाले ब्याज दर के बराबर मिलता था सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर वर्तमान में 8 . 7 फ़ीसदी की दर से ब्याज मिलता है वही पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर 4 फ़ीसदी की दर से ब्याज मिलता है ऐसे में अब इस स्कीम के डिफॉल्ट अकाउंट पर 4 पॉइंट 7 फ़ीसदी ब्याज ज्यादा मिलेगा।
नए नियम के तहत 18 साल की आयु होने के बाद बच्ची खुद अपने अकाउंट का संचालन कर सकती है पहले यह आयु 10 साल की थी जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो अभिभावकों बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा दो से अधिक बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की जरूरत पड़ेगी नए नियम के मुताबिक अगर दो से अधिक बच्ची का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ एक हलफनामा भी देना जरूरी होगा इससे पहले गार्जियन को बच्ची का केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती थी।
नए नियम के तहत बच्चे की मौत होने सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है यहां सहानुभूति का तात्पर्य है कि किसी जानलेवा बीमारी का इलाज या अभिभावक की मौत से है ऐसी स्थिति में पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए चैरिटी से पहले भी अकाउंट बंद किया जा सकता है इससे पहले सुकन्या समृद्धि अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले तभी बंद किया जा सकता था जब अकाउंट होल्डर की मौत हो गई है या बच्ची का निवास स्थान बदल गया हो।
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