केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में आकलन वर्ष 2020- 21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 तक जारी किए हैं।
साथ ही सरकार ने आईटीआर भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है ऐसे में आप टैक्स बजट के लिए 30 जून तक निवेश कर सकते हैं हालांकि फिलहाल वह लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं जो फॉर्म फर्स्ट और 4 के जरिए ई फाइलिंग करना चाहते हैं बता दें कि सैलरी पाने वाले लोग की आइटीआर फॉर्म फर्स्ट भर सकते हैं इसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है।
सहज फॉर्म देश में रहने वाले उन लोगों के लिए है जिनकी कुल सालाना आय ₹5000000 तक है इस आय में वेतन ,एक घर से आय , निवेश पर ब्याज और खेती से ₹5000 तक की आमदनी शामिल है फॉर्म 1 वह लोग नहीं भर सकते जो किसी कंपनी के डायरेक्टर है साथ ही किसी के सूचीबद्ध इक्विटी शेयर में निवेश करने वाला करदाता भी सहज फॉर्म नहीं भर सकता अगर आपको किसी घरेलू कंपनी में डीवीडेड मिला है तो यह कर योग्य आय के दायरे में आएगा ऐसे में आईटीआर फॉर्म 1 नहीं भर पाएंगे इसके अलावा अगर आप किसी हाउसिंग प्रॉपर्टी के साझा मालिक हैं तो फॉर्म एक या 4 के जरिए आइटीआर नहीं भर पाएंगे।
सीबीडीटी ने इस बार करदाताओं को कुछ राहत भी दी है इस बार करदाताओं को कुछ ऐसी जानकारियां देने की जरूरत नहीं होगी जो अब तक देनी अनिवार्य थी जनवरी में जारी किए गए आइटीआर फॉर्म 1 में वेतन की पूरी जानकारी के साथ आवासीय संपत्ति से होने वाली आय के बारे में भी खुलासा करना होता था इसके तहत करदाता को अपनी कंपनी का नाम ,अपने घर का पता ,किराएदार का नाम ,पैन नम्बर और आधार की जानकारी देनी होती थी नए जारी की गई फॉर्म 1 में यह जानकारी नहीं देनी होगी।
फॉर्म फर्स्ट में जहां कुछ छूट दी गई है वहीं कुछ जानकारियां भी मांगी गई है अगर करदाता ने साल भर में 1,00000 से ज्यादा का बिजली बिल चुकाया है तो इसकी जानकारी आईटीआर फॉर्म 1 में देनी ही होगी इसके अलावा किसी व्यक्ति ने 1 साल में विदेश यात्रा पर ₹200000 ज्यादा खर्च किए हैं उसका पूरा ब्योरा भी उपलब्ध कराना होगा साथ ही करंट अकाउंट में एक करोड़ से ज्यादा की स्थिति की जानकारी भी इस फॉर्म में भरनी होगी अगर आपकी आय कर योग्य नहीं है तो भी आपको यह जानकारी देनी ही होगी नए आईटीआर फॉर्म में 1 अप्रैल से 30 जून तक के किए गए निवेश की जानकारी मांगी गई है।
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