रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी।
लेकिन उनके चयन पर की प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य जनवरी 2004 से पहले पूरे कर लिए गए थे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में पंजीकृत कर लिया गया है यानी इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकेगा गौरतलब है कि इस अवधि में रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में भर्तियां की विभिन्न जॉन में देशभर से करीब ढाई लाख नियुक्तियां इस दौरान की गई थी।
इस संबंध में दक्षिण रेलवे के निर्देश जारी कर दिए हैं दक्षिण रेलवे की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक जिन भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेना है उन्हें 30 सितंबर 2020 के पहले इसकी जानकारी रेलवे को देनी होगी इस सुविधा के लिए रेलवे की ओर से एक फार्म जारी किया गया जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है।
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड की ओर से जारी की गई नई पॉलिसी के तहत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है जिनका प्रशासनिक कारणों जैसे एजुकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में देरी मेडिकल में कुछ समस्या, कोर्ट केस सहित अन्य कारणों से जॉइनिंग में लेट हुआ हो वह फायदा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों अधिकारियों को ही मिलेगा।
जिन की भर्ती प्रक्रिया 2003 से पहले पूरी हो गई थी लेकिन वे नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए थे ऐसे कर्मचारियों ने अपने निजी कारणों के चलते नौकरी ज्वाइन नहीं कि उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा
आपको बता देंगे अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई है नई पेंशन योजना में नए कर्मचारियों को रिटायर के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभ नहीं मिलेंगे
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