राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालय में सार्वजनिक स्थलों पर 144 धारा लगा दी है।
और 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इख्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को मद्देनजर जयपुर ,जोधपुर ,कोटा ,अजमेर ,अलवर, भीलवाड़ा ,बीकानेर ,उदयपुर ,सीकर, पाली और नागौर जिले के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने और सामाजिकदूरी के नियम का पालन का अनिवार्य होगा संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट रहेगी इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व में सूचना देनी होगी।
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इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवादIn view of the increasing number of #COVID19 cases, Section 144 of the CrPC has been imposed in Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Udaipur, Sikar, Pali and Nagaur districts. Ban on social or religious functions to continue till October 31: Rajasthan Govt
— ANI (@ANI) September 20, 2020
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