केंद्र सरकार लोगों के बीच टोल कलेक्शन के लिए जरूरी फास्टटैग को लेकर लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

हाल ही में सरकार ने टोल प्लाजा पर डिस्काउंट पाने के लिए इस को अनिवार्य किया था इसके साथ सरकार ने गाड़ी का बीमा कराने के लिए भी फास्टटैग अनिवार्य कर दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए इस नियम को एक अप्रैल 2021 से लागू करने का आदेश दे दिया है।
इसके बाद गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा तभी हो पाएगा जब गाड़ी पर फास्टटैग लगा होगा अगर फास्टटैग नहीं होगा तो यह बीमा कराने में वाहन मालिकों को परेशानी हो सकती है इससे पहले सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे देने का निर्देश दिया था।

रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी पर मिलने वाली डिस्काउंट के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया है अभी डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा जिन पर फास्ट टैग लगा हुआ है नए नियम के मुताबिक फास्टैग लगी गाड़ी अगर 24 घंटे के अंदर उसी टोल प्लाजा पर वापस आती है तो इसके एवज में मिलने वाली डिस्काउंट के लिए अलग से कोई रसीद काटने की जरूरत नहीं होगी।

टोल प्लाजा पर पर खुद ही उसके फास्टटैग के खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे अगर आप कैश से टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटे में वापसी पर मिलने वाली छूट नहीं।

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