अगर आप खुद के वाहन से दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है।
शुक्रवार से ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव हो गया है इसके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर होना अनिवार्य हो गया है ऐसा ना होने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिकतरबाइक में साइड मिरर नहीं होते हैं जबकि कुछ लोग जानबूझकर निकाल देते हैं जिसे ड्राइवरका एक्सीडेंट जाता है वही कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला बेल्ट नहीं लगाता है जो लोगों में जागरूकता की कमी का एहसास दिलाता किसी बड़े एक्सीडेंट में इस छोटी से लापरवाही की वजह से पैसेंजर की मौत भी हो जाती है।
अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों ही में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी उन लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर लगाने पर 500 रूपये का जुरमाना लगाया जायेगा।
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