बेरोजगार युवको की हुयी बल्ले बल्ले ,राजस्थान सरकार ने बनाया नौकरी के लिए ये तगड़ा नियम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के नियमो में संसोधन की मंजूरी दी है। 


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुयी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में केबिनेट ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम -12 एवं नियम -17 में किये गये संशोधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है सरकर के इस कदम से बड़ी संख्या में बेरोजगारों युवाओ को फायदा मिलने वाला है। 


अब इस संसोधन के बाद राजस्थान न्यायिक सेवा में भी राज्य की अन्य सेवाओं में विध्यमान विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगाइस संसोधन में के नियम में 2018 के अँसुआर राजस्थान न्यायिक सेवा में सामने वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सिमा को घटाकर 23 से घटाकर 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। 


इसी प्रकार अधिकतम आयु सीमा में सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन को 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन को 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दिव्यांगजन को आयु में 15 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्णय को मंजूरी दी गई है। 


इसके साथ ही राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय किया गया है। 


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