रेलवे में कई नियम बनाए गए जो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं लेकिन कई यात्रियों की जानकारी नहीं होती वह आपको बताते हैं कि रेलवे ने कौन से नए नियम है।
1 यह सब जानते हैं कि रात को टीटीई टिकट चेक करने के लिए आता है तो हमारी नींद खराब होती है परंतु अब ऐसा नहीं हो सकेगा रेलवे बोर्ड ने निर्णय ले लिया है कि कि अब आरक्षित टिकट को रात को 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक चेक नहीं किया जाएगा आरक्षित श्रेणी के रेल यात्रियों के टिकट शुरुआत में चेक कर लेनी चाहिए टिकट चेक करने के बाद यात्री द्वारा बिना किसी कारण से टिकट नहीं मांगा जा सकता हालांकि बदले गए नियम के तमाम प्रावधान भी है जिसके तहत टिकट चेक कर सकते हैं वह यह है यात्री रात को 10:00 बजे के बाद अपनी यात्रा शुरू करता है चेक कर सकता है और अगर सुबह 6:00 बजे तक ही यात्रा हो तब भी टिकट चेक किया जा सकता है।
2 सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार अगर किसी आरक्षित यात्री का सामान रेलवे में सफर के दौरान चोरी हो जाता है रेलवे से अपने सामान का मुआवजा ले सकता है इसके लिए यात्री द्वारा रेल पुलिस के साथ एक फॉर्म भी देना पड़ता है जिसमें उल्लेख किया जाता है कि यदि 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिलता है तो वह आपके सामान की पर भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं समान की कीमत का आकलन कर फोरम हर जाने का आदेश रेलवे को देता है इसमें महत्वपूर्ण नियम यह है कि एफ आई आर दर्ज कराते समय जीआरपी को यात्री से उपभोक्ता फोरम का फार्म भरवा लेना चाहिए।
3 अगर यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन की आरक्षित यात्रा नहीं कोच में वः यात्रा नहीं कर पाएगा अगर यात्रा करता है तो उसे कम से कम 250 का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी परंतु अगर 4 में से 2 यात्रियों का टिकट कंफर्म है तो टीटीई अनुमति लेकर बाकी दो लोगो को सीट पर जा सकते हैं।
4 रेल मंत्री ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ किराया ही वसूल करेगा इसमें यह नियम बताया गया है कि अगर ऐसे बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद ही करो रिपोर्ट करवाई जा सके।
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