गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 2 की गाइडेंस के अंतर्गत बनाये ये नियम ,नहीं मानने पर लग सकता है जुरमाना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस के चलते  लॉकडाउन  पार्ट 2 को लेकर कई गाइडलाइंस जारी कर दी है। 

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नए गाइडलाइंस के अनुसार अब   घर से निकलने के लिए फेस कवर पहनना अनिवार्य हो गया है। 

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 इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी दंडनीय होगा  कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  लॉकडाउन  की अवधि को बढ़ाते हुए 14 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया है   लोकडाउन पार्ट 2  गाइडलाइन में कृषि कार्यों के बारे छूट दी गई है वही सभी तरह की बस सर्विस मेट्रो बंद रहेंगी और स्कूल भी नहीं  खोले जाएंगे अति आवश्यक होने पर इंटरस्टेट बसों का परिचालन किया जा सकता है। 
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इसके अलावा रेलवे यात्री से और सभी  अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी बंद रहेगी सिनेमा हॉल ,मॉल ,शॉपिंग ,कंपलेक्स जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल 3 मई तक बंद रहेंगे सभी तरह के धार्मिक स्थल, खेल प्रार्थना स्थल  लॉकडाउन   अवधी में जनता के लिए नहीं खुलेंगे हालांकि अंतिम संस्कार के मामले में 20 या उससे कम लोगों के शामिल होने की अनुमति है। 

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इसके अलावा लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो इसके लिए   एटीएम  शाखाएं भी 24 घंटे खुली रहेगी  सरकार ने स्थानीय प्रशाशन से  बैंकों की सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है 20 अप्रैल से स्वरोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत करने वाले लोगों ,पलंबर ,मोटर मैकेनिक ,बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी ग्रामीण इलाके में चल रहे हो  उधोगो  को सामाजिक दूरी की सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और कठोरता को ज्यादा बढ़ाया जाएगा 20 अप्रैल तक हर जिले ,हर राज्य ,हर कस्बे ,हर थाने को परखा जाएगा कि वहां पर कितना    लॉकडाउन  का कितना पालन हो रहा है उस क्षेत्र से कोरोना से खुद को कितना बचाया है। 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे वह एरिया  हॉटस्पॉट में नहीं होंगे और जिनको हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। 

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