कोरोना वायरस महामारी और लॉक डाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम लोगों को काफी बड़ी राहत दी है।
शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों के साथ कुछ केटेगरी की दुकानें खोलने की इजाजत दी है इस आदेश के बाद अब शनिवार को यानी 25 अप्रैल से देश में जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेगी इस दौरान कुछ शर्तों की कड़ाई से पालन करना होगा।
गृह मंत्रालय के मुताबिक यह आदेश नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है इसके बावजूद राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय की इस आदेश का पालन कंटेनमेंट जो या हॉटस्पॉट इलाके में नहीं करेंगे इसलिए 3 मई तक मॉल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान पहले की तरह ही नहीं खुलेंगे इस आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रवासियों की दुकानों की खोलने की अनुमति होगी मेडिकल स्टोर की दुकान। खाद बीज। पेस्टिसाइड्स की दुकानें। सुविधा सेंटर , सभी प्रकार की परचून की दुकान , गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर खुल जाएंगे वहीं पनवाड़ी , नाइ। लोहा मंडी की दुकानें। कपड़े। जूते बर्तन। सुनार। टेलर की दुकान फुलवारी की दुकानें सहित और कई प्रकार की दुकानें नहीं खोलने का आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के इस आदेश के बावजूद दिल्ली की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है दिल्ली में भारत सरकार के आदेश का उतना असर नहीं दिखेगा क्योंकि दिल्ली में इस समय 92 कंटेनमेंट जॉन बनाई जा चुकी हैं हर रोज नए हॉटस्पॉट एरिया बन रहे हैं या ढिलाई बरतने का मतलब है कि बंटाधार होना।
तकरीबन पूरी दिल्ली इस समय कोरोना का रेड जोन है इसके बावजूद एलजी आज कुछ गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी ढिलाई जाएगी तो वह मुस्लिम बहुल इलाकों में दी जाएगी बता दें कि गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानों को इस केटेगरी में नहीं रखा है।
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