कोरोना वायरस से जंग के बीच देश में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉक डाउन बढ़ा दिया है।
लॉक डाउन बढ़ने से 17 मई तक देश में रेलवे और हवाई सेवाएं बंद रहेगी शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे साथ ही होटल ,रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे इसके अलावा शराब और पान की मसाले की बिक्री के संबंध में बड़ा ऐलान किया गया है दरअसल कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन इस बार उनमें कई रियायतें भी दी गई है इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है।
हालांकि इसके लिए कुछ नियमो और शर्तो को रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी जोन में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहकों इकट्ठा नहीं होना चाहिए साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा।
हालांकि कंटेनमेंट जॉन में शराब की बिक्री नहीं होगी कंटेनमेंट जोन यानी वह इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद भी सील किया गया है इसके अलावा यह भी बताया गया है कि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए बिक्री माल्स और मार्केटिंग में नहीं की जा सकेगी यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।
जिन जिन दुकानों पर शराब की बिक्री होगी वहां लोगों के बीच की दूरी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना एक वक्त में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग ना हो शराब के साथ ही पान ,मसाला, गुटखा और तंबाकू बेचने की इजाजत दी गई है पान ,मसाला ,गुटखा और तंबाकू का सेवन सार्वजनिक स्थानों नहीं किया जा सकेगा आपको बता दे की कोरोना से लड़ने के लिए पहले और दूसरे के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई थी इसके बाद देश के तमाम हिस्सों में शराब की बिक्री के लिए मांग की जा रही थी।
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