कॅरोना महामारी के बाद देश और प्रदेश में कई कानूनी अड़चनें वाली बात सामने आई है।
ऐसे में महामारी कानून को लागू करने के लिए और उन में बदलाव करने की सख्त जरूरत महसूस हुई केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य में नया महामारी कानून लागू करते हुए नए और सख्त नियम बनाए हैं राज्य में राजस्थान में हमारी अध्यादेश 2020 को लागू कर दिया है इस नए कानून के तहत महामारी से निपटने के लिए सरकार को अधिक अधिकार मिले हैं तो बीमारी से फैलाने वाले लोगों के सख्त प्रावधान किए गए हैं।
अब तक राज्य सरकार महामारी से निपटने के लिए एनडीएम एक्ट में कार्रवाई कर रही है इसकी वजह से नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई में सरकार को परेशानी हो सकती थी इसके साथ ही राज्य में 1957 से चला आ रहा राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 समाप्त हो गया है महामारी से निपटने के लिए सरकार को मिले इन नए अधिकारों में सरकार किसी को भी भवन का अधिग्रहण करने के साथ ही लॉक डाउन के प्रावधान दुकानों को खुलने बंद होने या राज्य की सीमाओं को सील करने का अधिकार मिल गया है अध्यादेश की धारा 4 की उप धारा 2 के अनुसार किसी भी प्रथा या कृत्य के तहत भीड़ एकत्र होने से रोकने किसी भी व्यक्ति का क्वारंटीन करने और निरीक्षण करने राज्य की सीमाओं को सील ,करने निजी और लोक वाहनों के परिवहन को नियमित करने ,सामाजिक दूरी के संबंध में आदेश जारी करने ,धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित करने से रोकने ,सरकारी एवं निजी कार्य स्थल पर काम करने वालों को नियमित करने ,दुकानों एवं वाणिज्य कार्यालय खोलने का बंद करने पर प्रतिबंध लगाने ,आवश्यक सेवाएं जिसमें मीडिया स्वास्थ्य सहित अन्य काम उन पर प्रतिबंध या नियमित करने के अधिकार मिले हैं।
इस अध्यादेश की धारा 5 में अब कानून तोड़ने पर ₹10000 तक जुर्माना या 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है नियम तोड़ने की दुष्प्रेरण को अपराध माना गया है इसे संघीय अपराध माना गया यानी पुलिस स्वप्रेरणा से अपराध दर्ज कर सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल 2020 को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 18 97 में नए संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद का प्रावधान है इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया है।
लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के तहत कई अधिकार भी जुड़े हैं सरकार इस अध्यादेश के जरिए आवश्यक सेवाओं के साथ मीडिया के कार्य पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें नियमित करने का अधिकार रख सकेगी।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/2KQLtol
0 comments: