अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर ₹10000 की पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाइए है। 31 जून से पहले इसे अफ़्गे आधार से लिंक नहीं किया गया है तो।
पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है आयकर विभाग के आयकर कानून के 272b के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इससे पहले आधार को पेन से लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी।
लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी के चलते लॉक डाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
इसकअलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं है तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड भी रद्द हो जाएगा और इसके साथ ही ₹10000 का जुर्माना भी वसूला जाएगा इसलिए 15 दिन में इस को आधार से लिंक करा लें।
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