उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने 1 जुलाई से अनलॉक टू के निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के समस्त कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा प्रदेश में समस्त सिनेमा हॉल ,जिम ,स्विमिंग पूल ,मनोरंजन पार्क थिएटर ,बार एवं सभागार आदि भी बंद रहेंगे मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने मंगलवार शाम को अनलॉक 2 के लिए प्रदेश में दिशा-निर्देश जारी किए उन्होंने कहा कि मेरठ मंडल के अतिरिक्त संपूर्ण प्रदेश में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि के आवागमन पर रोक रहेगी।
मेरठ मंडल में रात्रि रात को कर फिर 10 जुलाई तक रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा उन्होंने कहा कि निश्चित क्षेत्र में 31 जुलाई तक लागू रहेगा और ऐसे इलाकों में केवल अति आवश्यक गतिविधियों की अनुमति मिलेगी।
तिवारी ने बताया कि निजी क्षेत्र के बाहर व्यक्तियों और वस्तु माल आदि के राज्य के अंदर और अंतर राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा इससे माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पर परिवहन की अनुमति शामिल है उन्होंने कहा कि गौतम बुध नगर ,गाजियाबाद जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं के लिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक्ड2 व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों का अध्ययन करते पूरी तैयारी के साथ अनलॉक टू व्यवस्था को लागू किया जाए।
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