अगर ट्रांजेक्शन में आपके पास नहीं आया कैश तो तुरंत करे ये काम ,बैंक को देना पड़ेगा जुर्माना

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो गया। 

Banks To Pay Compensation If ATM Transaction Fails And Money ...

लेकिन आपके पैसे आपके खाते में वापस नहीं आए अगर ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ समस्या आपके साथ नहीं हुई है इस तरह की शिकायतें बैंकों में होती रहती है इसलिए आज हम आपको इससे जुड़े कुछ नहीं हम बताते हैं इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटा नहीं होती है अगर शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के अंदर ग्राहक  खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना ₹100 के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ता है। 


नया नियम: अब ट्रांजैक्‍शन फेल होने पर ...

सेल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई की यह नियम 20 सितंबर 2019 से लागू है एक खबर के मुताबिक यह नियम बैंकों के साथ एनबीएफसी पर भी लागू है यह नियम कम्युनिकेशंस लिंक के फेल होने पर एटीएम में केस नहीं होने पर टाइमआउट सेशन होने पर भी लागू होते हैं एटीएम में का ट्रांजैक्शन फेल होने के संबंध में आरबीआई के नियम एकदम साफ है अन्य बैंकों के एटीएम में भी ट्रांजैक्शन फेल होने पर लागू है। 

ATM से पैसे निकालने और ऑनलाइन ...

अपने बैंक के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया गया हो या दूसरे बैंक के एटीएम में खाते से पैसे कटने पर कैश ना निकले तो कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास शिकायत दर्ज करा दें नियमों के अनुसार बैंकों के लिए संबंधित ऑफिसर का नाम ,टेलीफोन नंबर डिस्प्ले करना जरूरी है। 

Must Read: RBI ने बदला ATM से पैसे निकालने ...

अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है  पर खाते से पैसा कट जाए तो कार्ड इशू करने वाले बैंकों को 7 दिनों के अंदर पैसा क्रेडिट करना ही होगा इन दिनों की गिनती शिकायत दर्ज होने की तारीख से की जाती है 7 दिनों में बैंक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो नियम है कि देरी के लिए उन्हें रोजाना ₹100 का हर्जाना देना पड़ेगा। 

Transaction फेल होने के बाद भी खाते से कट ...

हर्जाने की रकम उन्हें बिना किसी शर्त ग्राहक के खाते में डालनी होगी फिर भले ही इसे ग्राहक ने क्लेम किया हो या नहीं लेकिन ग्राहक हर जाने का हकदार तभी होगा अगर उसने फेल किए हुए ट्रांजैक्शन की शिकायत 30 दिनों के अंदर की हो समय से शिकायत का निपटान ना होने पर ग्राहक बैंक का जवाब पाने से 30 दिनों के अंदर बैंकिंग ओंबड्समैन से शिकायत कर सकता है उस स्थिति में भी ओंबड्समैन का दरवाजा खटखटा सकता हैअगर वह बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या बैंक उसे जवाब नहीं देता है। 

नहीं है जवाब नहीं देता इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद


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